नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने पीएम-किसान योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया। http://pmkisan.nic.in पर योजना से जुड़े सारे नियम जारी कर दिए गए हैं। इस पोर्टल पर लोकर कोई भी देख सकता है कि वह इस योजना का लाभ पा सकता है या नहीं। बजट में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की घोषणा की थी। इसी योजना का लाभ देने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। राज्य सरकारें इसमें किसानों का नाम डालेंगी। जैसे ही राज्य सरकारें किसानों का नाम इस पोर्टल में डालेंगी संबंधित किसान उसे देख सकेंगे। राज्यों से कहा गया है कि वे लाभार्थियों की सूची इस पोर्टल पर 25 फरवरी तक अपलोड कर दें। जिससे उन्हें मार्च की शुरुआत में ही 2000 रुपये का पहली किस्त के रूप में भुगतान किया जा सके।
सरकार का दावा
सरकार का दावा है कि इस योजना से 12.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और इसके तहत बजट में 75000 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है।
पीएम-किसान (PM-Kisan) का फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। किसानों के पास आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जरूरी है। हालांकि बिना आधार के भी पहली किश्त का भुगतान होगा। योजना में किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 फरवरी के भूलेख आंकड़ों के आधार पर राशि मिलेगी। योनजा का फायदा लेने के लिए किसानों को शपथ पत्र भी देना होगा। गलत जानकारी देने पर सम्मान राशि की वसूली होगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के संबंध में कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भेजे पत्र में कहा है कि वे छोटे और सीमान्त किसानों का डाटाबेस तैयार करें। राज्यों से ऐसे किसानों का ब्यौरे में उनका नाम, स्त्री हैं या पुरुष, एससी-एसटी, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर जुटाने को कहा गया है।
आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत दो हजार रुपये की पहली किस्त पाने के लिए आधार (AADHAAR) अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बाद की किस्त पाने के लिए आधार (AADHAAR) को देना ही होगा। किसानों की पहचान करने के लिए आधार (AADHAAR) को जरूरी बनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना को लेकर राज्य सरकारों से कहा गया है कि दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि की किस्त पाने के लिये आधार नंबर जहां उपलब्ध होगा, वहीं लिया जाएगा। अगर आधार (AADHAAR) नहीं है तो अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस (DL), मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), नरेगा रोजगार कार्ड या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर पहली किस्त छोटे किसानों को जारी की जाएगी।
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