भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अपने ग्राहक को केवाईसी (KYC) और धोखाधड़ी-वर्गीकरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है। यह जानकारी खुद आरबीआई की ओर से दी गई है।
रिर्पोट के अनुसार यह जुर्माना बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है। इसके पीछे बैंक और ग्राहकों के बीच हुए किसी प्रकार के लेनदेन और समझौते की वैद्यता को लेकर सवाल उठाने की कोई मंशा नहीं है।
RBI ने पिछले साल भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने में बैंक की ओर से की गई देरी को लेकर लगाया गया था।
इससे पहले अक्टूबर 2018 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंकिंग क्षेत्र में लागत कटौती के उपायों पर अमल करते हुए अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की थी। न्यूज एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार पुणे मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया था कि ये सारी शाखाएं शहरी क्षेत्रों में हैं, जिन्हें बंद करने के लिए चिन्हित किया गया है। इन शाखाओं को अलाभकारी घोषित किया गया है।
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