ईपीएफ के नियमों में एक और बदलाव किया गया है। जी हां प्रोविडेंट फंड के नए नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र के पहले 100 प्रतिशत डिपॉजिट नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि रिटायरमेंट के पहले आप अपने PF की पूरी राशि नहीं निकाल पाएंगे। EPFO के अनुसार नए नियम के तहत यदि किसी की नौकरी 60 साल से पहले जाती है तो वो अब सिर्फ 75 प्रतिशत फंड ही निकाल सकेगा।
इस समय अभी 100 प्रतिशत फंड निकालने की छूट है। यदि EPF के किसी सब्सक्राइबर को 1 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो ईपीएफ की राशि निकाल सकता है। EPFO ने ये नए नियम जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि ईपीएफओ सभी कर्मचारियों के पीएफ फंड की देखभाल करता है और इसके 6 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं।
यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15 हजार रुपए प्रति महीना है तो वो बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत देता है। तो वहीं कंपनी इसमें 8.33 प्रतिशत कर्मचारी की पेंशन स्कीम और 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देती है। कंपनी 0.5 प्रतिशत डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में भी डालती है।
श्रम मंत्रालय के अनुसार ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि कई लोग रिटायरमेंट से पहले ही पूरी राशि निकालने की अर्जी दे रहे थे। इसका असर उन पर और उनके परिवार पर भी पड़ रहा था।
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