जीएसटी में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का इंतजार कर रहे व्यापारियों को बड़ी राहत मिल गई है। वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है।
अब कारोबारी 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते हैं। इससे पहले जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 रखी गयी थी।
वार्षिक रिटर्न फॉर्म में जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की पूरी जानकारी देनी होती है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बयान में कहा, सक्षम प्राधिकरण ने जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 करने का फैसला किया है। इससे संबद्ध जरूरी फॉर्म जल्द ही जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराये जायेंगे। खुशखबरी: सरकार ने घर खरीदारों को दिया बड़ा तोहफा, इन घरों पर नहीं देना होगा जीएसटी ये भी पढ़ें।
व्यापारी और उद्योगपतियों ने जीएसटी की वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी। ईवाई में भागीदार (कर) अभिषेक जैन ने कहा कि उद्योगपतियों को जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर- 9सी में भरनेवाली जरूरी जानकारियों को एकत्र करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि जीएसटी काउंसिल ने करीब तीन माह पहले घोषणा की थी कि जीएसटी पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न फॉर्म अपलोड कर दिया गया है लेकिन वह पोर्टल पर अब तक प्रदर्शित नहीं हो रहा।
कहा कि जीएसटी में सभी व्यवस्था ऑनलाइन है इसके बावजूद काफी काम मैनुअल हो रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह लागू न होने के कारण ही वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाई गई है।
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