सरकार द्वारा चलाई जा रहीं कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आधार जरूरी है। हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पहली बार लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। लेकिन बता दें कि इस योजना के तहत दूसरी बार इलाज के लिए यह अनिवार्य होगा। इस बात की जानकारी नेशनल हेल्थ एजेंसी के सीईओ इंदू भूषण के द्वारा दी गयी है।
आधार नंबर या फिर आधार के लिए नामांकन के सबूत के तौर
इतना ही नहीं इंदू भूषण इस योजना का लाभ दूसरी बार ज्यादा उठाने के दौरान अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है। तो उसे यह सबूत देना होगा कि लाभार्थी ने आधार के लिए नामांकन करवा लिया है। इस बात से भी अवगत कराया कि हम आधार पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी बार आयुष्मान भारत का लाभ लेने के लिए आधार नंबर या फिर आधार के लिए नामांकन के सबूत के तौर पर कोई डॉक्युमेंट देना होगा। हालांकि, पहली बार इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई आधार या कोई अन्य पहचान पत्र जमा कराया जा सकता है।
23 सिंतबर को पीएम मोदी के द्वारा लांच किया गया
आयुष्मान भारत नैशनल हेल्थ प्रोटक्शन मिशन के नाम में बदलाव करके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 23 सिंतबर को पीएम मोदी झारखंड में लॉन्च किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कम से कम 47,000 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। नैशनल हेल्थ एजेंसी के डेप्युटी सीईओ दिनेश अरोड़ा के अनुसार इस योजना में कम से कम 92,000 लोगों को अब तक गोल्ड कार्ड दिया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य देश के 10.74 करोड़ अत्यंत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का हेल्थ बेनेफिट देना है।
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