कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमाकृत व्यक्तियों के लिए अटल बीमित व्याक्ति कल्याण योजना नाम की एक नई योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की योग्यता अब 156 दिनों के योगदान के साथ एक वर्ष के बीमा के तहत रोजगार के लिए छूट दी गई है।

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आपको बता दें कि ईएसआईसी ने बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर मौजूदा 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये के अंतिम संस्कार व्यय को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। तो आइए इस बीमा योजना के बारे में आपको विस्‍तार से बताते हैं।

अटल बिहारी के नाम पर है यह योजना

अटल बीमित व्याक्ति कल्याण योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस योजना के तहत पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। साथ ही इस स्‍कीम का लाभ उन्‍हीं लोगों को मिलेगा जो ESIC एक्‍ट के तहत बीमित हैं। योजना से जुड़ी पूरी जानकारी, शर्तें और अप्‍लीकेशन का फॉर्मेट जल्‍द ही जारी किया जाएगा।

अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का लाभ

ESIC ने अपने डाटाबेस में आधार सीडिंग के लिए कंपनियों को 10 रुपए प्रति व्‍यक्ति रिइंबर्समेंट देने का भी फैसला लिया है। इसका लाभ नई नौकरी मिलने तक मिलेगा। योजना के तहत हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे इसका अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है।

अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना की सुविधा

साथ ही इसके जरिए एक से ज्‍यादा रजिस्‍ट्रेशन पर लगाम लगेगी। इसके अलावा सुपर स्‍पेशियलिटी ट्रीटमेंट की सुविधा अब नौकरी के 78 दिन बाद मिल सकेगी। इसके पहले 2 साल 6 महीने की सीमा थी। यदि बीमित व्‍यक्ति का निधन होता है तो उसके दाहसंस्‍कार के लिए अब 10 हजार रुपए के बदले 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में 2.93 करोड़ लोग कवर हैं जिसके तहत लाभार्थियों की संख्‍या 12.4 करोड़ रुपए है।

अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का लाभ किसे मिलेगा

आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के साथ सोशल सिक्‍योरिटी का भी लाभ देती है। ये ऐसे लोगों के लिए लॉन्‍च की गई है जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है। स्‍कीम के तहत कंपनी 4.75 प्रतिशत और कर्मचारी 1.75 प्रतिशत योगदान देता है। इसके तहत व्‍यक्ति और उसके परिवार को मेडिकल बीमा की सुविधा मिलती है। यह योजना सरकारी फैक्‍ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, होटल रेस्‍टोरेंट, सिनेमा, न्‍यूज पेपर जैसी इंडस्‍ट्री के लिए हैं। साथ ही यहां पर 10 से अधिक कर्मचारी होंगे तभी लाभ मिलेगा।