भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया। जी हां बैंक 200 और 2000 रुपये के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्रायल ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने भी नोट रिफंड रूल 2009 में किए गए इन अहम बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

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200 और 2000 के कटे-फटे नोट बदल सकते

वित्त मंत्रालय ने इन नोटों को बदलने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद वो प्रस्ताव मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक के बोर्ड के पास भेजा जाएगा। अब मंजूरी मिल गई है और वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों को 200 और 2000 के कटे-फटे और गंदे नोट बदलने के निर्देश दे दिए जाएंगे। बता दें कि अब तक आरबीआई के कानून के हिसाब से केवल 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके आधार पर बैंक 2000 और 200 रुपये के गंदे, पुराने या फटे नोट बदल सकें।

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आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत

हालांकि नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था। जबकि संशोधित नियमों में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है। साथ ही 1000 रुपए के नोट को बदलने का प्रावधान हटा दिया गया है। याद द‍िला दें कि 2000 रुपये के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे। जबकि 200 रुपये का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ है। देश भर में बड़ी तादाद में लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। बैंक भी कानून न होने की वजह से लोगों के नोट नहीं बदल पा रहे हैं।