आधार को संचालित करने वाली संस्था यूआईडीएआई (UIDAI) ने लोगों से कहा है कि वह अपने आधार कार्ड के नंबर को सोशल मीडिया और इंटरनेट पर शेयर न करें। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण ने कहा है कि जैसी सावधानी अन्य चीजों जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पैन कार्ड के साथ बरती जाती है, ठीक वैसी ही सावधानी आधार के साथ भी बरतनी चाहिए।
लोगों के सवाल के जवाब में यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार नंबर को सोशल मीडिया पर शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसका स्वतंत्र रुप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बिना किसी संकोच के आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जैसे आप अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते हैं ठीक उसी तरह इसका इस्तेमाल भी करें।
कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा कि क्या आधार नंबर जानने के बाद उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो इस सवाल के जवाब में यूआईडीएआई ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अन्य पहचान पत्रों की तुलना में आधार ज्यादा सुरक्षित है। इसे सत्यापित करने के लिए फिंगरप्रिंट, ओटीपी और QR कोड की जरुरत होती है।
ऐसे में कोई किसी के आधार नंबर से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके साथ ही यूआईडीएआई ने ये भी कहा है कि बिना फिंगरप्रिंट और ओटीपी के अगर बैंक अकाउंट खुलता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होंगे।
तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र और यूआईडीएआई से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आधार डाटा की सुरक्षा और लोगों की निजता के प्रति चिंता जताई गई है। पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख रखी है।
आपको बता दें कि यह याचिका केरल के वकील शमनाद बशीर ने दायर की थी। याचिका में उन्होंने व्यवस्था पर आरोप लगाया है कि इसी वर्ष जनवरी में कई बार सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। जिनमें लोगों की निजी जानकारी लीक हुई है।
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