बाजार न‍ियामक भारत‍ीय प्रत‍िभूति एवं विन‍िमय बोर्ड ने जुर्माने का भुगतान नहीं करने वाली 1,677 कंपन‍ियों की सूची जारी की है। इस ल‍िस्‍ट में ऐसी कंपन‍ियां और व्‍यक्‍त‍ि शाम‍िल हैं जो सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने को 31 मई तक चुकाने में नाकाम रहे हैं। सेबी की वेबसाइट पर जारी सूची में 31 द‍िसंबर 2017 तक के आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने का मई 2018 तक भुगतान नहीं करने वाले शामिल किए गए है।

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15 हजार रुपये के जुर्माने वाले भी शाम‍िल
इस सूची में कम से कम 15 हजार रुपये के जुर्माने वाले भी शाम‍िल हैं।इसके अलावा कुछ पर लाख रुपये और कुछ पर करोड़ों रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माने कंपन‍ियों द्वारा बिना पंजीकरण के पोर्टफोल‍ियो प्रबंधन सेवांए देना। निवेशकों की शिकायतों का सामाधान करने में नाकाम रहने और न‍िवेशकों से अवैध रूप से धन जुटाने जैसे न‍ियमों के उल्‍लंघन मामले में लगाया गया।

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वहीं इस लिस्ट में लगाए गए कुछ जुर्माने 1998 से लंबित हैं। कई मामले अदालतों में हैं तो कुछ दूसरे फोरम में लंबित हैं। इसके अतिरिक्त सेबी ने एक अन्य जानकारी में कहा कि उसने सामूहिक निवेश योजना के इतर अन्य उल्लंघन के 1,139 मामलों में कार्यवाही शुरू की है। जबकि नियामक इकाई से बकाये की वसूली के लिये बैंक और डीमेट खातों के साथ अन्य परिसंपत्तियों को जब्त करने की शक्ति का भी प्रयोग कर रहा है।