यदि आपके पास मौजूद 200 रुपए और 2000 रुपए की नोट कट-फट गई है या उसमें किसी तरह का रंग लगा हुआ दिख रहा है तो वह बैंक द्वारा वापस नहीं ली जाती है क्योंकि अब तक इन नोटों को लौटाने को लेकर कोई नियम नहीं आया है।
इसी सप्ताह वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों के आदान-प्रदान के नियमों को लेकर कुछ परितर्वतन करने की बात रखी है। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के नोटों को ही बदलने का नियम प्रावधान में लागू था।
जल्द ही अब एक नया प्रावधान आएगा जिसके तहत इन दो नए नोटों को भी बदला जा सकेगा। नोटों के नियम में यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के (नोट रिफंड) नियम 2009 के अनुसार होगा।
रिर्पोट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को यह बदलाव लाने के लिए प्रास्ताव बढ़ा दिया है। अब, RBI को बोर्ड द्वारा अनुमोदन की मांग करनी होगी।
आरबीआई के सूत्रों ने कहा कि बोर्ड में आने वाले दिनों में इस मामले को उठाए जाने की उम्मीद है जिसके बाद एक व्यक्ति 200 रुपये और 2,000 रुपए के नोट को बदल सकेगा, जो कि मुद्रा नोट श्रृंखला में सबसे नया है।
पिछले साल आरबीआई के स्पष्टीकरण के बाद, बैंकों ने कलर-दाग वाले नोटों का आदान-प्रदान शुरू कर दिया था। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों ने बताया कि नए मुद्रा नोटों में कलर बहते हुए देखने को मिल रहे हैं।
हालांकि, आरबीआई के गाइडलाइन के तहत उधारकर्ताओं के लिए 200 और 2000 रुपए के नोटों के परिवर्तन को लेकर कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है क्योंकि वर्तमान में अभी तक RBI के दिशा निर्देशों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी।
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