जीएसटी के नए टैक्स रेट आज से लागू हो रहे हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले शनिवार को GST काउंसिल की बैठक में कई और वस्तुओं को इस हायर टैक्स स्लैब से कम टैक्स स्लैब में लाने का फैसला लिया गया था। साथ ही सरकार ने जीएसटी के तहत कई प्रोडक्ट्स पर जीरो फीसदी GST तय किया है। जीएसटी में सबसे ज्यादा टैक्स की दर 28 प्रतिशत है और अब इसमें केवल 35 वस्तुएं ही रह गई हैं। पिछले साल 1 जुलाई को जब GST लागू किया गया था उस वक्त 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में 226 वस्तुएं थी।
तो आइए चेक करें किन चीजों पर होगी कितनी दर-
इस टैक्स स्लैब में आपको एसी सहित डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, डिश वॉशिंग मशीन और ऑटोमोबाइल रह गए हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, टायर, यॉट, Aircraft, अरेटिड ड्रिंक, तंबाकू सहित अन्य ऐसे उत्पाद, पान मसाला जैसे उत्पाद इस लिस्ट में रखे गए हैं। आपको बता दें कि 28 फीसदी टैक्स स्लैब में केवल 35 आइटम बचे हैं, बाकी जो उत्पाद इस लिस्ट से हटाए गए हैं उन पर 27 जुलाई से घटी हुई टैक्स दर लागू होगी।
टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, लेदर के समान, पेंट्स, फुटवेयर सहित कई सामानों की दरों में कटौती की गई है। 17 आइटम को 28 फीसदी जीएसटी स्लैब से हटाया गया है। सैनेटरी नैपकिन को टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। मार्बल से बनी मूर्तियों को जीएसटी से बाहर किया गया है। बिना सोने-चांदी वाली राखियां भी जीएसटी से बाहर की गई हैं। वहीं आयुष्मान भारत के तहत लगने वाले प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी गई है।
बांस की फलोरिंग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। शुगर सेस पर कोई फैसला नहीं हुआ और सिर्फ रिर्पोट सौंपी गई है। 1000 रुपए से कम के फुटवियर पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले 500 रुपए तक के फुटवियर पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। एथेनॉल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। पेंट्स पर जीएटसी लगता था। एथेनॉल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। पेंट्स पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत किया गयाहै। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इनपुट टैक्स मिलेगा।
फ्रिज और फ्रिजर्स पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। वॉशिंग मशीन और टीवी पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। वैक्यूम क्लीनर, जूसर पर जीएटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। Perfume, टॉयलेट क्लीनर पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। जीएसटी की संशोधित नई दरें 27 जुलाई से लागू होंगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिजम् 30 सितंबर 2019 तक टाल दिया गया है। ई-कॉमर्स वालों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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