आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए आयकर विभाग की तरफ से बड़ी खुशखबरी आयी है। अब इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ गई है। जी हां सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेज (CBDT) ने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख 31 अगस्‍त तक बढ़ा दी है। इसके पहले इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। तो जिन्‍होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्‍छी खबर है।

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आपको बता दें कि नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था। ऐसे करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्‍हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था। वित्‍त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए एक बयान में कहा है कि इस मामले पर विचार के बाद CBDT ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्‍त कर दी है।

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हर साल इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को और समय दिया है। इस बार तो पूरा एक महीने का अतिरिक्‍त समय टैक्‍सपेयर्स को दिया गया है।

इस बार आयकर रिटर्न समय पर न भरने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस देना होगा।