जैसा की हम सब जानते हैं कि आय कर रिटर्न फाइल करने के लिए अब बहुत कम समय रह गया है। वहीं इसी बीच हमें आजतक की रिपोर्ट से पता चला है कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हम आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने कहा है अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है। वहीं आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि कोर्ट ने आय कर विभाग को खासतौर पर निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे।
वेबसाइट पर मिले विकल्प
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने आय कर विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने वेब पोर्टल पर आधार के बिना फाइलिंग करने वालों की खातिर एक विकल्प पेश करे। ताकि जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे आईटीआर फाइल कर सकें और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वहीं हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में अगर आप ऑनलाइन आईटीआर भर रहे हैं, तो आईटीआर फॉर्म 1 में आपको आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर देना होता है.
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