आयकर विभाग ने शुक्रवार को ई-पैन की सुविधा शुरु की है जिसके तहत कोई भी नागरिक अपने आधार के जरिए तुरंत पैन कार्ड खुद ही जनरेट कर सकता है। इससे पैन कार्ड बनवाने के लिए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सामना करने की जरुरत खत्‍म हो जाएगी। यानि कि आप आयकर विभाग की वेबसाइट से फ्री में ई-पैन जेनरेट कर सकते हैं।

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हालांकि, इस सुविधा का लाभ देश के नागरिकों को व्‍यक्तिगत स्‍तर पर ही मिल पाएगा जबकि हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) फर्म, ट्रस्‍ट और कंपनियां इस विकल्‍प का फायदा नहीं उठा पाएंगी। इस सुविधा वैद्य आधार वाले लोग पहले आओ, पहले पाओ के तहत सीमित समय में ही लाभ उठा पाएंगे।

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बता दें इसके लिए आपको कोई दस्‍तावेज जमा नहीं करना होगा। आधार में उपलब्‍ध सूचनाओं का इस्‍तेमाल करके ही ई-पैन जेनरेट हो जाएगा। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि आधार में सारी जानकारियां अपडेट हो गई हों क्‍योंकि आधार डाटाबेस के जरिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

आधार ओटीपी से ई-केवाईसी सफल हो जाने पर ई-पैन आवेदन की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। फिर इनकम टैक्‍स वेबसाइट पर दिए निर्देशों के अनुसार आपको एक सादे कागज पर किए हुए अपने सिग्‍नेचर की स्‍कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन फाइल करने के बाद 15 अंकों का एक एकनॉलेजमेंट नंबर मिल जेनरेट होकर आपके मोबाइल नंबर एवं ईमेल नंबर पर आ जाएगा।