अब सरकार खाने-पीने की चीजों पर एक नया नियम लेकर आने वाली है। सरकार जल्‍दी ही खराब होने वाली या जरुरी इस्‍तेमाल में आने वाली खाने-पीने के सामान से जुड़ी कंपनियों पर सख्‍त होने जा रही है। ऐसी कंपनियों को किसी मान्‍यता प्राप्‍त एजेंसी से अपने खाने-पीने का ऑडिट कराने को कहा गया है।

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दूध, अंडे, मीट जैसे वह सभी चीजें जो जल्‍दी खराब हो जाती हैं और जिनके रख रखाव में ज्‍यादा सावधानी की जरुरत है। फूड रेगुलेटर FSSI ने इन चीजों से जुड़ी कंपनियों के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट जरुरी कर दिया है। इसमें पोल्‍ट्री फार्म चलाने वाले मीट सप्‍लायर्स भी शामिल होंगे। तो वहीं रेलवे में खाने-पीने का सामान सप्‍लाई करने वाले वेंडर को भी अपनी जांच करानी होगी। साथ ही स्‍कूल, कॉलेज और सरकरी कैंटीन की भी जांच की जाएगी।

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FSSI ने यह कदम कई सारी शिकायतें मिलने के बाद उठाया है। आपको बता दें कि यह जांच एफएसएसआई से मान्‍यता प्राप्‍त ऐजेंसी करेंगी जिसकी लिस्‍ट पहले ही जारी कर दी गई है। इस जांच में खाने की क्‍वालिटी, साफ-सफाई, रख-रखाव और पैकेजिंग के तरीकों की जांच की जाएगी।

तो वहीं अगले कुछ दिनों में FSSI इसे लेकर नोटिफिकेशन ले आएगा।