देश के विभिन्‍न बैंकों की एटीएम निकासी और चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्‍क सेवाओं को माल एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्‍क और प्रवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा।

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राजस्‍व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में बार-बार उठने वाले प्रश्‍नों का निवारण जारी कर इस संबंध में स्‍पष्‍टीकरण दिया है। विभाग ने यह भी कहा है कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्‍स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है।

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आपको बता दें वित्‍तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्‍व विभाग से संपर्क किया था। PWC में पार्टनर एवं लीडर प्रतीक जैन ने कहा है कि प्रश्‍नों का निवारण काफी महत्‍वपूर्ण है क्‍योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्‍तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है।