मोबाइल नंबर या सिम को आधार से लिंकिंग के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब मोबाइल सिम लेने के लिए आधार नंबर की जरुरत नहीं पड़ेगी। इस पर सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स को निर्देश जारी करके पहचान के लिए अन्‍य दस्‍तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड को भी स्‍वीकार करने के लिए कहा है। टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिर्पोट के अनुसार टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्‍ताओं को दिक्‍कतों का सामना नहीं करना पड़े।

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टाइम्‍स ऑफ इंडिया ने अपनी रिर्पोट में आगे बताया है कि मंत्रालय की ओर से सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी व्‍यक्ति के पास आधार कार्ड न होने की स्थिति में वे उनको सिम देने से मना नहीं करें। ग्राहक केवाईसी के लिए अन्‍य जरुरी दस्‍तावेज प्रस्‍तुत कर सकते हैं।

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मोबाइल कंपनियां टेलिकॉम विभाग द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के आधार पर आधार कार्ड के माध्‍यम से सत्‍यापन पर जोर देती थीं। टेलिकॉम विभाग का कहना था कि उसने लोकनीति फाउंडेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये निर्देश जारी किए थे लेकिन उच्‍च न्‍यायालय ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।

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आपको बता दें कि आधार से संबंधित मामलों से न केवल स्‍थानीय लोग प्रभावित हुए हैं बल्कि NRI और देश आने वाले विदेशियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। चूंकि एनआरआई और विदेशियों के पास ज्‍यादातर आधार कार्ड नहीं होते हैं, ऐसे में मोबाइल कंप‍नियों के रिटेलर्स ने उनको सिम कार्ड बेचना बंद कर दिया था।

वैसे अभी तक मोबाइल ऑपरेटर्स की ओर से इस मामले पर कोई बात नहीं रखी गई है लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लिया है।