रेलवे यात्रियों को एक सुविधा प्रदान करते हुए भारतीय रेलवे ने राहत की खबर दी है। अब आप अपना ट्रेन टिकट किसी भी परिस्थिति में किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन द्वारा यह अधिकार दिया गया है। अब यदि आप किसी वजह से अपने कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप यह टिकट किसी भी अन्य सदस्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेलवे के इस महत्वपूर्ण कदम की जानकारी दी गई है।
आपको अपना टिकट किसी और फैमिली मेंबर के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे पहले एक आवेदन देना होगा। नियम के अनुसार टिकट किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर किया जा सकता है, जो ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो।
आपको बता दें कि 1990 में जारी की गई गाइडलाइंस, जिसमें 1997 और 2002 में संशोधन हुआ है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कंफर्म टिकट पर खुद के यात्रा न कर पाने की स्थिति में परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट ट्रांसफर कर सकेगा। आप यह टिकट अपने पिता, माता, भाई-बहन, पति या पत्नी और बच्चों को सौंप सकते हैं।
किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र यात्रियों और संस्थान के प्रमुख को ट्रेन की निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करना चाहिए। किसी भी छात्र के नाम पर किए गए आरक्षण को उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र को स्थानांतरित किया जा सकेगा।
यदि आप किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवस आपका जाना कैंसिल हो गया है तो आप अपना टिकट उसी कार्यक्रम में जा रहे किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ग्रुप के हेड की ओर से 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
अगर कोई एनसीसी ग्रुप ट्रेन से यात्रा कर रहा है और अचानक से किसी व्यक्ति का जाना कैंसिल हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपना टिकट ग्रुप के किसी अन्य मेंबर के नाम से ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन उसके लिए उस कैंडिडेट को 24 घंटे पहले ग्रुप के हेड के द्वारा प्रमाणित एक आवेदन देना होगा।
- आप ट्रांसफर की सुविधा केवल एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं।
- छात्रों, विवाह पार्टी और एनसीसी के मामले में, इस तरह के अनुरोध को समूह के 10% लोगों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
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