जैसा कि आप सब जानते ही हैं अब हर चीज के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है तो ऐसे में आधार को लेकर केंद्र सरकार एक नया नियम लेकर आ चुकी है। अब आधार को अपडेट कराने की सर्विस फ्री नहीं होगी। अब आपको आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए थोड़ा ज्यादा फीस चुकानी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि कौन सी सर्विस के लिए कितना चार्ज देना होगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ट्वीट करके इसकी जानकार दी है और कहा है कि आधार अपडेट की कई सर्विस में अब आपको पहले से ज्यादा फीस चुकानी होगी। अब आपको आधार की कुछ सेवाओं के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी चुकानी होगी। UIDAI ने यह भी कहा है कि अगर आधार सेंटर आपसे इससे ज्यादा पैसे मांगे तो फौरन उनकी शिकायत करें।
नए बदलाव के बाद अब आपको आधार सेंटर पर आधार अपडेट कराने के लिए 25 रुपए है, जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगेगा। यानी करीब 5 रुपए ज्यादा आपको पैसे चुकाने होंगे जिससे कुल 30 रुपए हो जाएगा। वहीं अगर आपको आधार कार्ड का कलर प्रिंट आउट निकलवाना है तो आपको 20 रुपए देने होंगे, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट के लिए 10 रुपए देने हैं।
अभी भी आधार से संबंधित कुछ सर्विसेज फ्री हैं। जैसे आधार एनरोलमेंट के लिए अभी भी आपको कोई फीस चुकाने की जरुरत नहीं है। वहीं बच्चों की बायोमैट्रिक डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप आधार की जानकारी को ऑनलाइन अपडेट करते हैं तो आपको किसी भी सर्विस के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं।
आज ही यूआईडीएआई ने अपने एक बयान में कहा है कि प्लास्टिक या पीवीसी से बने आधार स्मार्ट कार्ड किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है। कस्टमर इसके उपयोग से बचें, क्योंकि प्लॉस्टिक के आधार स्मार्ट कार्ड खराब भी हो सकते हैं और पर्सनल डिटेल भी इसमे लीक होने की संभावना होती है। प्लास्टिक या PVC आधार स्मार्ट कोर्ड उपयोगी नहीं: UIDAI
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान