सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने आधार से जुड़ी सूचना पर महत्‍वपूर्ण जानकारी दी है। अपने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए 6 फरवरी 2018 की तय समय सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। आधारकार्ड से जुड़ी आज महत्‍वपूर्ण सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बैंक में खाता खुलवाने में आधार अनिवार्य नहीं होगा।

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31 मार्च तक बढ़ी लिंक करने की तारीख

नए बैंक खातों के लिए आधार देना होगा और आधार ना हो तो एलरॉलमेंट देना होगा इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्‍न योजनाओं और कल्‍याणकारी उपायों को आधार से जोड़ने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने आधार को विभिन्‍न सरकारी योजनाओं और कल्‍याणकरी योजनाओं से अनिवार्य रुप से जोड़ने के लिए केंद्र के फैसले पर अंत‍रिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है।

इससे पहले 31 दिसंबर थी आखिरी तारीख

इससे पहले बुधवार को सरकार ने आधार को बैंक खातों समेत विभिन्‍न वित्‍तीय सेवाओं और उपकरणों से जोड़ने की अंतिम तारीख 3 महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी हे। इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें इससे पहले 31 दिसंबर 2017 अंतिम तारीख थी।

17 जनवरी से शुरु होगी सुनवाई

सर्वसम्‍मति से अंतरिम आदेश लिखने वाले न्‍यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हालांकि आवेदक को इस बात का सबूत दिखाना होगा कि उसने आधार संख्‍या के लिए आवेदन कर रखा है। शीर्ष न्‍यायालय ने कहा कि संवैधानिक पीठ आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी से सुनवाई शुरु करेगी।