इनकम कैटगरी नॉर्म्‍स के उल्‍लंघन मामले में इंडसइंड बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार नॉन परफॉर्मिंग लोन और नॉन फंड आधारित लिमिट पर केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी गाइडलाइंस का उल्‍लंघन पाए जाने के बाद यह पेनाल्‍टी लगाई गई है।

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इकोनॉमिक्‍स टाइम्‍स की रिर्पोट के अनुसार आरबीआई ने बताया कि इंस्‍पेक्‍शन रिर्पोट और बाकी संबंधित दस्‍तावेजों के आधार पर 10 अगस्‍त 2017 को बैंक को नोटिस जारी किया गया था। इसमें बैंकों से पूछा गया था कि RBI की तरफ से जारी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर क्‍यों न उन पर पेनाल्‍टी लगाई जाए। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद निजी सुनवाई में मौखिक आधार पर कही गई बातों और पेश किए गए दस्‍तावेजों के आधार पर रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किए जाने के मामले में 3 करोड़ की पेनाल्‍टी लगाने का फैसला किया।

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आरबीआई ने अपने बयान में यह भी कहा है कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्‍लायंस में कमियों के आधार पर है और इसका इरादा किसी ट्रांजेक्‍शन की वैलिडिटी या बैंक के कस्‍टमर्स के साथ किए गए समझौते पर शिकंजा कसना नहीं है। RBI ने इक्‍वटीज मार्केट्स के बंद होने के बाद इस पेनाल्‍टी का ऐलान किया। इंडसइंड बैंक के शेयर 0.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,642 करोड़ रुपए पर बंद हुए।