आधार से पैनकार्ड को लिंक करने की डेट 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसमें सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वह आधार को लिंक करने के लिए लोगों को और समय देगी।
अभी यह समय सीमा 31 दिसंबर 2017 थी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी हुए स्टेटमेंट के मुताबिक करदाताओं की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। पैन से आधार लिंक कराने की लास्ट डेट तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले सरकार ने पैन से आधार लिंक कराने की समय सीमा 31 अगस्त 2017 और उसके बाद दोबारा 31 दिसंबर 2017 की थी।
इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि, सरकार आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक कराने के लिए समय-सीमा बढ़ा कर 31 मार्च कर सकती है।
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि बैंक खाते, पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध' है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा, ‘‘आधार अधिनियम को लागू किया जा चुका है। कल्याणकारी योजनाओं, बैंक खातों, पैन कार्ड और सिम कार्ड के प्रमाणन के लिए आधार जोड़ने की तमाम अधिसूचनाएं मान्य और वैध हैं।'' बयान में कहा गया है कि सात दिसंबर 2017 तक की कानूनी स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक आधार पर या इसके अन्य सेवाओं से जोड़े जाने वर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
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