आधार से पैनकार्ड, बैंक खाता समेंत लिंक करने की जरूरी सेवाओं को जोड़ने की तारीख के लिए अब सरकार आपको और समय देगी। आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसमें सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वह आधार को लिंक करने के लिए लोगों को और समय देगी।
केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक कराने के लिए समय-सीमा बढ़ा कर 31 मार्च कर सकती है।
हालांकि इसमें भी एक पेंच है। 31 मार्च तक सिर्फ उन्हीं लोगों को आधार लिंक करने की छूट दी जाएगी जिन्होंने 31 दिसंबर तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार को लिंक करने की तारीख का एलान सरकार 8 दिसंबर को कर सकती है।
अब अगर आपने अब तक आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक नहीं करवाया है तो परेशान मत होइए। अब आपके पास 31 मार्च तक का वक्त है। 31 मार्च तक आप आधार कार्ड बनवाकर उसे जरूरी सेवाओं से लिंक कर सकते हैं।
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि बैंक खाते, पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध' है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे संदेशों का खंडन करते हुए यूआईडीएआई ने कहा कि यह अंतिम तिथियां पहले की तरह ही मान्य हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय की ओर से आधार या इसके अन्य सेवाओं के साथ जोड़े जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा, ‘‘आधार अधिनियम को लागू किया जा चुका है। कल्याणकारी योजनाओं, बैंक खातों, पैन कार्ड और सिम कार्ड के प्रमाणन के लिए आधार जोड़ने की तमाम अधिसूचनाएं मान्य और वैध हैं।'' बयान में कहा गया है कि सात दिसंबर 2017 तक की कानूनी स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक आधार पर या इसके अन्य सेवाओं से जोड़े जाने वर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
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