आपकी फेवरेट मैगी नूडल्‍स पर एक बार उंगलियां उठी हैं क्‍योंकि इस बार फिर मैगी के सभी सैंपल फेल हो गए हैं। उत्‍तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एडिशनल डिस्ट्रिक मजिस्‍ट्रेट कोर्ट ने कंज्‍यूमर गुड्स कंपनी नेस्‍ले और इसके डिस्‍ट्रिब्‍यूटर्स पर 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मैगी नूडल्‍स के सैंपल में ऐश कॉन्‍टेंट मानक से अधिक पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

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आपको बता दें कि 2015 में 7 सैंपल लेकर लखनऊ लैब में जांच के लिए भेजे गए थे और 2016 में इसकी रिर्पोट आने के बाद एडीएम कोर्ट में 7 केस दर्ज किए गए थे। कुल जुर्माने में से 45 लाख नेस्‍ले इंडिया को देना होगा। 15 लाख वितरक को और 2-2 लाख रुपए जुर्माना विक्रेता पर भी लगाया गया है।

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गौरतलब है कि 2015 में लेड की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद काफी विवाइ हुथा था और मैगी को देशभर में 5 महीने के लिए बैन कर दिया गया था। हालांकि, अभी भी कंपनी के लोगों का कहना है कि मैगी 100 प्रतिशत सुरक्षित है। उन्‍हें अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है।