कार कंपनी मारुति अपने ग्राहकों को इस समय पूरी कीमत लौटा रही है। तो अगर कंपनी आपके वाहन में आई खराबी को ठीक करने से इंकार करती है तो आपको कार की कीमत वापस मिल सकती है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसके अनुसार कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने एक मॉडल में आई खराबी को ठीक नहीं कर पाई। जब यह मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा तो फैसला ग्राहक के पक्ष में आया और कंपनी को कार की कीमत वापस देने को कहा गया।
यह मामला है आंध्रप्रदेश के रहने वाले डॉक्टर के एस किशोर का जिन्होंने 10 जनवरी 2003 को मारुति सुजुकी अल्टो LX 800 कार खरीदी थी। इस कार को उन्होंने 3.3 लाख रुपए में खरीदा था। ग्राहक के मुताबिक इस कार को दूसरे, तीसरे और चौथे गियर में चालने पर जर्क महसूस होता था और आवाज आती थी।
ग्राहक के अनुसार कई बार डीलर के पास चक्कर लगाने के बाद भी कार से इस कमी को दूर नहीं किया जा सका। इसके बाद डॉ किशोर ने सर्वोच्च उपभोक्ता आयोग का रुख किया। उपभोक्ता पैनल ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को कार की पूरी कीमत वापस करने का निर्देश दिया है।
उपभोक्ता पैनल ने कहा है कि किसी भी गाड़ी में अगर खराबी आती है तो उस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी का फर्ज है कि वह उस खराबी को दूर करे। अगर खराबी दूर नहीं होती है तो कंपनी को वह सारे पैसे ग्राहक को वापस करने पड़ेंगे।
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