UIDAI (भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण) के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि (NRIs) प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्‍यक्तियों (PIO) के लिए बैंक खाते और अन्‍य सेवाओं को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं है। UIDAI ने कहा कि ऐसे लोगों की स्थिति की जानकारी के लिए एजेंसियों को एक सिस्‍टम तैयार करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2017 के अनुसार और आय कर अधिनियम के तहत उन्‍हीं लोगों को बैंक खातों और पैन को क्रमश: आधार से जोड़ना है जो आधार नामांकन के लिए पात्र हैं।

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भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण की ओर से यह कहा गया है कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्‍य सरकारों और अन्‍य कार्यरत एजेंसियों को ध्‍यान रखना चाहिए कि दस्‍तावेज के रुप में आधार केवल उन लोगों से मांगा जा सकता है जो आधार अधिनियम के तहत पात्र हैं। ज्‍यादातर NRI और पीआईओ/ओसीआई आधार नामांकन के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं।

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यह भी कहा गया है क‍ि लाभ और सेवाओं के लिए आधार को जोड़ने या जमा करने संबंधी कानून आधार अधिनियम 2016 के अनुसार निवासियों के लिए लागू होते हैं।