इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम और आधार लिंकिंग को लेकर एक नया नियम आ चुका है। जिसके हिसाब से अब अगर आपके पास कोई बीमा पॉलिसी है तो क्लेम लेने में आधार लिंकिंग बाधा नहीं बनेगी। बीमा कंपनियों ने इसका रास्ता निकाला है।
बीमा कंपनियां क्लेम सेटेलमेंट के समय आपसे आधार नंबर और पैन नंबर मांगेंगी। अगर आप आधार नंबर मुहैया करा देते हैं तो आपको क्लेम मिल जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हाल ही में सभी बीमा पॉलिसी से आधार और पैन लिंक कराना जरुरी कर दिया है। बीमा नियामक का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
बीमा नियामक के आदेश के बाद मौजूदा पॉलिसी होल्डर्स में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि अगर वे अपनी बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम करते हैं तो उनके क्लेम का क्या होगा। खास कर ऐसी स्थिति में जब वीमा कंपनियां तुरंत सभी पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक करने की स्थिति में नहीं हैं। पॉलिसी होल्डर्स इस बात से चिंतित है कि ऐसा तो नहीं है कि आधार और पैन लिंक न होने तक उनको क्लेम नहीं मिलेगा।
तो वहीं नई बीमा पॉलिसी आधार नंबर और पैन नंबर लेने के बाद ही जारी की जाएंगी।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- GST e-Way Bill में बड़ा बदलाव: 1 अगस्त से Ship-to GSTIN अनिवार्य, कहीं आपका माल न रुक जाए!