कारोबारियों को अब पैन और टैन सर्विस लेने के लिए अलग से फॉर्म अपलोड करने की जरुरत नहीं होगी। अब कारोबारियों को पैन और टैन सर्विस लेने के लिए 49 ए और 49 बी फॉर्म अपलोड करने की जरुरत नहीं होगी। यह कदम मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 30 पायदान की रैकिंग में सुधरने के बाद उठाया है।

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फॉर्म अपलोड करने की नहीं होगी जरुरत

मिनिस्‍ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से मिली जानकारी के अनुसार, कारोबारियों के लिए 49 ए और 49 बी फॉर्म अपलोड करने की जरुरत 4 नवंबर से खत्‍म कर दी गई है। कारोबारियों को हस्‍ताक्षरित 49 ए और 49 बी फॉर्म को अलग से अपलोड करने की जरुरत नहीं होगी। नया नियम, नया बिजनेस शुरु करने वाले कारोबारियों से लेकर रिसबमिशन मामलों के लिए लागू होंगे। कारोबारी अब स्‍पाइस ई-फॉर्म के जरिए ये सर्विसेज ले सकेंगे।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बड़ी राहत

आईसीएआई के पूर्व चेयरमैन के अनुसार सरकार के इस कदम से डुप्‍लीसिटी से राहत मिलेगी। एक ही काम के लिए कारोबारियों को दो बाद एक्‍सरसाइज करनी पड़ती थी। सरकार का यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बड़ी राहत देगा।

200 से ज्‍यादा रिफॉर्म

आपको बता दें कि हाल ही में वर्ल्‍ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग में भारत का नंबर 100 हो गया है। जो साल 2017 की तुलना में 30 पायदान ज्‍यादा है। सरकार का लक्ष्‍य है कि वह जल्‍द भारत की रैंकिंग टॉप-50 में आ जाए। इसके लिए सरकार का लक्ष्‍य है कि वह 200 से ज्‍यादा रिफॉर्म करेगी।

2017 में 122 रिफॉर्म्‍स लागू किए गए

इंडियन गर्वमेंट वर्ल्‍ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्‍ट में टॉप 50 में आने के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सरकार 200 रिफॉर्म्‍स करेगी। डीआईपीपी सेक्रेटरी के अनुसार इस साल 90 से ज्‍यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्‍स शुरु किए जाएंगे। 2017 में अभी तक 122 रिफॉर्म्‍स लागू किए गए।