बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सर्वोच्च न्यायालय कड़ी फटकार मिली है। कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा है कि वो संसद में पास कानून के खिलाफ कैसे जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि, राज्य सरकार कैसे कानून के खिलाफ जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी निजी तौर पर कोर्ट आ सकती है। कोर्ट ने ममता सरकार से ये भी कहा कि अगर राज्य कानूनों को चुनौती देता है तो केंद्र भी राज्य के बनाए कानूनों पर चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपनी याचिका में बदलाव करने के लिए कहा है।
इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को खुली चुनौती दे दी थी और साफ कर दिया था कि वह अपना नंबर आधार से नहीं लिंक करेंगी। सीएम ममता बनर्जी बैंक में खाता खोलने के लिए भी आधार को जरूरी करने पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं।
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आधार को बैंक खाते से लिंक का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि टेलीकॉम विभाग ने घोषणा की है कि 23 मार्च तक मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी सर्विस बंद हो सकती है।
मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए ममता ने कहा कि उनकी पार्टी 8 नवंबर को 'काला दिवस' मनाएगी और इस दिन सूबे में काले झंडे लेकर कई रैलियां करेगी। बता दें, ममता पहले ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की नीति का विरोध कर चुकी हैं।
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