एयरपोर्ट में एंट्री करने और चेक इन करने के लिए अब कुछ खास डॉक्‍यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर ये डॉक्‍यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। एविएशन सिक्‍योरिटी ब्‍यूरो ने एयरपोर्ट में एंट्री के लिए 10 पहचान पत्रों को अनिवार्य कर दिया है। इकोनॉमिक्‍स टाइम्‍स की रिर्पोट के अनुसार ब्‍यूरो पहचान पत्र को लेकर जारी भ्रम को दूर करने के मकसद से ये जानकारी दी है।

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चेक-इन के लिए भी दिखाने होंगे ये डॉक्‍यूमेंट

ब्‍यूरो ने स्‍पष्‍ट रुप से कहा है कि इन दस्‍तावेजों के बिना एयरपोर्ट टर्मिनल में एंट्री नहीं मिलेगी। इनमें से किसी एक से अपनी पहचान सुनिश्वित कराकर ही एंट्री मिलेगी। साथ ही चेक-इन के लिए भी यह डॉक्‍यूमेंट्स दिखाने होंगे।

ये हैं 10 जरुरी डॉक्‍यूमेंट

1. पासपोर्ट
2. वोटर आईडी
3. आधार या मोबाइल आधार
4. सर्विस आईडी
5. स्‍टूडेंट आईडी कार्ड
6. नेशनल बैंक की फोटो के साथ पासबुक
7. पेंशन कार्ड या फोटो के साथ पेंशन के डाक्‍यूमेंट्स
8. पैन कार्ड
9. ड्राइविंग लाइसेंस
10. दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र या दिव्‍यांग मेडिकल सर्टिफिकेट

पहचान पत्र ना होने पर खुद की पहचान करना होगा साबित

इकोनॉमिक्‍स टाइम्‍स ने अपने रिर्पोट में आगे जानकारी देते हुए बताया कि ब्‍यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्‍योरिटी के चीफ कुमार राजेश चंद्र ने कहा कि ऐसी व्‍यवस्‍था भी की गई है कि यदि किसी का पहचान पत्र खो जाता है तो वह अपनी पहचान साबित कर प्रवेश पा सकते हैं। राजेश चंद्र ने कहा कि यदि उचित कारणों से कोई यात्री अपने वैद्य डॉक्‍यूमेंट नहीं दिखा पाता है तो केंद्र या राज्‍य सरकार के राजपित्रत अधिकारी के लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान प्रमाण पत्र को मान्‍यता दी जाएगी।

बच्‍चों को नहीं दिखाना होगा आईडी

इसके अलावा माता-पिता यदि वैलिड डॉक्‍यूमेंट के साथ यात्रा कर रहे हैं तो घरेलू उड़ानों पर नाबालिग या नवजात बच्‍चों के लिए अलग से पहचान प्रमाण पत्र दिखाना जरुरी नहीं होगा। हालांकि अलग से जा रहे नाबालिग को पहचान पत्र दिखाना होगा।