विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य रुप से लिंक करने की समयसीमा अगले वर्ष 31 मार्च तक उन लोगों के लिए बढ़ा दी गई है जिनके पास 12 डिजिट का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह समयसीमा केवल 31 मार्च 2018 की समय सीमा केवल उन्हें व्यक्तियों के लिए लागू होगी जिनके पास आधार नहीं है और जो इसके लिए नामांकन कराना चाहते हैं। इससे पहले यह समयसीमा इस वर्ष दिसंबर के अंत तक थी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सूचित किया कि आधार को जोड़ने की समय सीमा दिसंबर के अंत में खत्म हो रही थी जिसे अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि हमने इसे 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इन योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह जानकारी दी।More Articles