सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा दिलाने के लिए सरकार ने आधार नंबर को लिंक कराने की डेडलाइन 3 महीने बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक आधार नंबर को लिंक किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके पहले आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। सरकार के अनुसार यह डेडलाइन उन लोगों के लिए बढ़ाई गई है, जिन्‍होंने आधार के लिए अप्‍लाई किया है।

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135 स्‍कीम को जोड़ना है आधार से

न्‍यूज एजेंसी की रिर्पोट की माने तो 35 मिनिस्‍ट्री की 135 योजना के लिए आधार लिंक कराना जरुरी किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत गरीब महिलाओं को कुकिंग गैस, कैरोसीन और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिलती है। पहले कहा गया था कि इन स्‍कीम्‍स का लाभ लेने के लिए 30 सितम्‍बर तक आधार नंबर होना जरुरी है।

सरकार ने अपने आदेश में यह साफ किया है कि यह बढ़ी हुई सीमा केवल उन बेनिफिसरीज पर लागू होगी, जिन्‍होंने अभी तक आधार नंबर नहीं लिया है या जिन्‍होंने अभी तक आधार के लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं करवाया है। ऐसे लोगों को 31 दिसंबर 2017 तक अपना आधार या नंबर रजिस्‍ट्रेशन नंबर देना होगा।

किस-किस योजना में मिलेगा लाभ

बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ इंप्‍लाईज पेंशन स्‍कीम 1995, स्‍कॉलरशिप, हाउसिंग ससब्सिडी बेनेफिट, कोचिंग गाइडेंस के लिए एससी और एसटी को स्‍टाइपेंड दिए जाने व वोकेशनल ट्रेनिंग, हैंडीकैप्‍ड को स्‍टाइपेंड दिए जाने, आम आदमी बीमा योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट स्‍कीम, क्रॉप इंश्‍योरेंस स्‍कीम, मिडडे मील, विभिन्‍न शिक्षा योजनाओं और अटल पेंशन जैसी योजनाओं में मिलेगा।

अब तक जिन्‍होंने आधार नहीं लिया है उन पर लागू होगी

बढ़ी हुई समय सीमा केवल दन लाभार्थियों पर लागू होगी जिन्‍होंने अभी तक आधार नंबर नहीं लिया है या जिन्‍होंने अभी तक आधार के लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं करवाया है। ऐसे लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2017 तक अपना आधार नंबर या रजिस्‍ट्रेशन नंबर देना होगा।

पहचान पत्र का काम करेगा आधार

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार अब तक देश में करीब 118 करोड़ लोगों को आधार काई मुहैया कराया जा चुका है। यह संख्‍या देश की जनसंख्‍या का करीब 98 फीसदी है। फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के अनुसार पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड का ही इस्‍तेमाल किया जाएगा।

31 दिसंबर तक इनसे आधार का लिंक होना जरुरी

31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका खाता बंद हो जाएगा। म्‍यूचुअल फंड में निवेश करने वाले यूजर का अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है।