रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के मेंबर्स को अब नौकरी बदलने पर फॉर्म-13 के जरिए अलग से EPF ट्रांसफर दावे की जरूरत नहीं है, बल्कि यह ऑटोमैटिक ही हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब नए नियोक्ता के पास जॉइनिंग के दौरान ही कर्मचारी नए संयुक्त F-11 फॉर्म में अपने पुराने EPF अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक, एक बार आप F-11 में EPF अकाउंट की डीटेल्स दे देते हैं तो EPFO आपके फंड को ऑटोमैटिक रुप से नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।
एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने नए F-11 फॉर्म के इस्तेमाल का फैसला किया है, जिसमें कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए बैंक अकाउंट और आधार नंबर आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।
अभी नौकरी बदलने पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर EPF ट्रांसफर के लिए फॉर्म-13 भरना होता है। EPFO ने यह भी फैसला किया है कि नया डिक्लेयरेशन फॉर्म (F-11) ऑटो ट्रांसफर के सभी मामले में फॉर्म-13 की जगह लेगा।
EPFO हर साल करीब 1 करोड़ दावे प्राप्त करता है, जिसमें EPF निकासी, पेंशन फिक्सेशन, डेथ क्लेम और EPF ट्रांसफर जैसे दावे शामिल हैं। कुल प्राप्त दावों में से 10-15 फीसदी ट्रांसफर के होते हैं।
EPF ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी पेश किया है, जोकि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए लाइफटाइम के लिए एक ही रहता है।
More Articles
- अदाणी एंटरप्राइजेज ने एयरलाइन लॉन्च की अटकलों को किया खारिज, कहा- रिपोर्ट्स निराधार
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान