इंप्‍लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने कर्मचारियों की राहें और आसान करने के लिए एक नया नियम बना दिया है। इस नियम के अंतर्गत अब पीएफ (PF) अकाउंट जॉब बदलते ही स्‍वत: ही ट्रांसफर हो जाएगा। नवभारत टाइम्‍स के अनुसार चीफ प्रॉविडेंट फंड कमिश्‍नर वीपी जॉय ने इस बात की जानकारी दी है। जिसके अनुसार अकाउंट बंद होना उनकी मुख्‍य चुनौती है और वो अपनी सेवाओं में सुधार के जरिए इस समस्‍या का निदान करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

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एक ही अकाउंट को रख सकते हैं जीवन भर

चीफ कमिश्‍नर ने कहा जब कभी इंप्‍लाई अपनी जॉब बदलते हैं तो कई खाते बंद हो जाते हैं। जिसकी वजह से उन्‍हें अपना अकाउंट दोबारा चालू करवाना पड़ता है। उन्‍होंने कहा कि अब हमने इनरॉलमेंट के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। हम नहीं चाहते हैं कि अकाउंट्स बंद हों। पीएफ अकाउंट एक पर्मानेंट अकाउंट है। कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक ही अकाउंट को हमेशा रख सकते हैं।

तीन दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे

अगर कोई जॉब चेंज करता है तो बिना आवेदन उसके पैसे तीन दिन में ट्रांसफर हो जाएं। भविष्‍य में अगर किसी के पास आधार आईडी है और वेरिफाइड आईडी है तो देश के किसी भी कोने में जॉब बदलने पर बिना आवेदन किए अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। यह व्‍यवस्‍था जल्‍द लागू होने वाली है।

जरुरी कामों के लिए निकाला जाए पीएफ

चीफ कमिशनर ने इस मौके पर यह भी कहा कि पीएफ का पैसा जरुरी कामों जैसे कि बच्‍चों की शिक्षा या गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ही निकाला जाना चाहिए क्‍योंकि तभी सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी। साथ ही पीएफ के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए भी कई प्रकार के अभियान भी शुरु किए जाएंगे।

बहुत ही आसान हो चुका है पीएफ से पैसे निकालना

ईपीएफओ ने पीएफ की कार्यविधि पहले की अपेक्षा अब बहुत ही आसान कर दिया है। दो महीने पहले ही एक व्‍यवस्‍था शुरु हुई थी जिसके अंतर्गत अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पीएफ से पैसा निकालने के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं देने का प्रवधान हो चुका है।