पैन कार्ड डुप्लिकेशन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने पैन और आधार कार्ड को जोड़ने का आदेश था। सरकार के इस कदम को काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि अब तक 11.44 लाख ये अधिक पैन कार्ड या तो बंद हो चुके हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
पैन कार्ड का इतनी अधिक संख्या में बंद होना और निष्क्रिय होने का कारण यह बताया जा रहा है एक से अधिक पैन कार्ड का होना। कहा जा रहा है कि ऐसा उन मामलों में हो रहा है जहां किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित कर दिए गए थे।
संतोष गंगवार में राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि 27 जुलाई तक 11,44,211 ऐसे पैन की पहचान की गई जिनमें पाया गया कि किसी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन जारी कर दिए गए हैं। अब उन्हें या तो बंद कर दिया है या डी-एक्टिवेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पैन आवंटन का नियम है प्रति व्यक्ति एक पैन का होना। उन्होंने बताया कि अब तक 1,566 फर्जी पैन की पहचान की जा चुकी है।
आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर 31 अगस्त आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है।
अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर http://incometaxindiaefiling.gov.in/ जाना होगा।
- अब साइट में बाईं तरफ दिए गए Know Your Pan के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब एक नया विंडो ओपन होगा। यहां आपको अपनी जानकारी भरनी होगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आपको ओटीपी नंबर भरना होगा जो कि आपके मोबाइल पर आया होगा। इस OTP नंबर को डालने के बाद इंटर पर क्लिक करें।
- इसके बाद जो विंडो ओपन होगी उसमें आपको अपने पैन कार्ड का स्टेट्स पता चल जाएगा।
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