सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच सितारा होटलों सहित ऐसे सभी होटल कमरे जिनका किराया 7,500 रुपये से कम है, उन सभी पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

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जीएसटी परिषद द्वारा तय दर के मुताबिक ऐसे सभी होटल, गेस्ट हाउस और क्लबों पर जिनके कमरों का किराया प्रतिदिन 1,000 रुपये और इससे अधिक लेकिन 2,500 रुपये से कम है उन पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। लेकिन जहां कमरे का किराया 2,500 रुपये से अधिक लेकिन 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम है, वहां 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जायेगा।

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मंत्रालय ने कहा है कि उसके पास इस तरह की रिपोर्ट आईं हैं जिनमें यह शंका जताई गई है कि पांचतारा होटलों को 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा चाहे उनके कमरे की दर कोई भी क्यों न हो।

मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि पांचतारा होटल सहित कोई भी होटल जिसके कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम है, उस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। इस प्रकार जीएसटी दर के मामले में होटल की स्टार रेटिंग का कोई मतलब नहीं है। देश में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) एक जुलाई से लागू हो गया है।