सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच सितारा होटलों सहित ऐसे सभी होटल कमरे जिनका किराया 7,500 रुपये से कम है, उन सभी पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
जीएसटी परिषद द्वारा तय दर के मुताबिक ऐसे सभी होटल, गेस्ट हाउस और क्लबों पर जिनके कमरों का किराया प्रतिदिन 1,000 रुपये और इससे अधिक लेकिन 2,500 रुपये से कम है उन पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। लेकिन जहां कमरे का किराया 2,500 रुपये से अधिक लेकिन 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम है, वहां 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जायेगा।
मंत्रालय ने कहा है कि उसके पास इस तरह की रिपोर्ट आईं हैं जिनमें यह शंका जताई गई है कि पांचतारा होटलों को 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा चाहे उनके कमरे की दर कोई भी क्यों न हो।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि पांचतारा होटल सहित कोई भी होटल जिसके कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम है, उस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। इस प्रकार जीएसटी दर के मामले में होटल की स्टार रेटिंग का कोई मतलब नहीं है। देश में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) एक जुलाई से लागू हो गया है।
More Articles
- Redington Share Price: शानदार नतीजों के दम पर 10% उछला शेयर, खरीदारी का सही समय?
- Nifty 25,000 की ओर या आएगा Correction? Banking, NBFC और IT Sector पर Expert की बड़ी राय
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति