कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 4 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2017 है।
एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं। पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य 1 अक्टूबर, 2017 से पहले पूरा किया जाना है। ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था।More Articles