वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सरकार द्वारा सिनेमा टिकटों को 28 फीसदी कर की सूची में रखने से फिल्मोद्योग को बहुत भारी झटका लगा है। द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सिद्धार्थ रॉय कपूर ने एक बयान में कहा, "फिल्मोद्योग ने जीएसटी के अंतर्गत सिनेमा टिकटों पर पांच फीसदी कर लगाने की घोषणा की है, जो फिल्मोद्योग के लिए बड़ा झटका है। फिल्मोद्योग ने अपनी प्रस्तुति में पांच फीसदी दर का प्रस्ताव रखा था, ताकि नए सिनेमा स्क्रीन में निवेश की कमी तथा बढ़ते ऑनलाइन पायरेसी से जूझ रहे उद्योग को राहत मिल सके।"
जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को सेवाओं के लिए दरों की चार श्रेणियां तय की हैं। जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा, "वर्तमान कर प्रणाली के तहत सिनेमा प्रदर्शन के क्षेत्र को सेवा कर और राज्य के वैट (मूल्य वर्धित कर) से छूट प्राप्त है। सिनेमा टिकटों पर केवल मनोरंजन कर लगाया जाता है, जो राज्य सरकार या स्थानीय निकाय वसूलता है।"
कपूर ने कहा, "सरकार द्वारा लिए जानेवाले मनोरंजन कर की दर सभी राज्यों और भाषाओं में औसतन 8 से 10 फीसदी है। इसलिए तार्किक रूप से देखें तो जीएसटी की दरें 12 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि करदाताओं को नुकसान न हो।" उन्होने केंद्र सरकार के फैसले को 'निराशाजनक' बताया।
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