इलाहाबाद हाइकोर्ट ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली दिल्ली-नोएडा-डाइरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर टोल टैक्स की वसूली बंद करने का आदेश दिया। न्यायाधीश अरुण टंडन और न्यायाधीश सुमिता अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि DND फ्लाईवे पर अब से वाहनों को टोल टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है।
अदालत ने कहा कि मार्ग पर वाहनों से वसूला जा रहा टोल टैक्स अवैध है और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि आगे से टोल न वसूला जाए। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर दायर याचिका में नोएडा प्राधिकरण और टोल वसूलने वाली कंपनी के बीच हुए करार को रद्द करने की मांग की गई थी।
अदालत में यह मामला पिछले 4 वर्षो से चल रहा था। अदालत ने 8 अगस्त को आखिरी सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि टोल वसूलने वाली कंपनी गुरुवार को हाइकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है।
बुधवार को हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद शाम से DND अधिकारियों ने टोल वसूलना बंद कर दिया है। DND फ्लाईवे पर 2001 में आवागमन शुरू हुआ। नौ किलोमीटर लंबे इस DND फ्लाईवे को 407 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि 2,000 करोड़ रुपए की वसूली टोल के जरिए हो चुकी है।
बुधवार को टोल वसूली बंद होने से पहले दो पहिया वाहनों से हर बार 12 रुपए और चार पहिया वाहनों से हर बार 28 रुपए टोल लिया जाता था। आपको बता दें कि DND फ्लाइवे संचालित करने वाली कंपनी Noida Toll Bridge Company Limited यानी NTBCL पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि कंपनी ने बहुत पहले ही अपने हिस्से का मुनाफा कमा लिया है और अब जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है वो अनैतिक है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कही है, हाइकोर्ट ने DND को टोल फ्री करने का आदेश देते हुए NTBCL से कहा कि आप पहले ही ज्यादा पैसे वसूल चुके हैं। और अब आपको और टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है।
वर्ष 2001 में दिल्ली-नोएडा DND टोलब्रिज फ्लाइवे शुरु हुआ था। DND फ्लाइवे की निर्माण लागत 408 करोड़ 20 लाख रुपए आई थी। सरकारी एग्रीमेंट के मुताबिक DND फ्लाइवे बनाने वाली कंपनी NTBCL को 30 वर्षों तक टोल वसूलने का लाइसेंस मिला था। NTBCL अब भी ये दावा कर रही है कि उसनें DND टोल ब्रिज फ्लाइवे से कोई मुनाफा नहीं कमाया है।
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