UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बेरोजगारों के लिए कई योजनाएं चल रही है। इसी में एक युवा स्वरोजगार योजना है। इसमें युवाओं को स्टार्टअप या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 25 लख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना को चलाने का मकसद बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। युवा इस कल्याणकारी योजना का फायदा उठाकर अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं।

Advertisement

कब और कैसे हुई शुरुआत

Advertisement

यह योजना 24 अप्रैल 2018 में योगी सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसके तहत 18 से 40 साल तक के युवा ही पात्र हैं। आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आवेदक का बैंक में खाता होना जरूरी है। यह खाता उनके आधार से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही वह किसी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना में युवाओं को 2 सेक्टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन दिया जाता है। सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लख रुपए और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लख रुपए तक का लोन देती है। इस पर 25% सब्सिडी भी दी जाती है। इसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी मिलती है।

Advertisement

इन दस्तावेजों के साथ करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, दसवीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक के अकाउंट की डिटेल होना जरूरी है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

इस योजना में आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशल वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। यहां पर मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुली विंडो में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प को चुनना होगा। पंजीकरण फार्म खुलने के बाद इसे भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर आवेदकों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी। आवेदन स्थिति से संबंधित जानकारी देने के बाद इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Advertisement