दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग को 7वें वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतनमान निर्देश दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से 'रसोइया' के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट के फैसला लागू होने के बाद उन्हें बड़ा लाभ मिलने वाला है।

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केजरीवाल सरकार जल्द ही 'रसोइया' के पद पर काम करने वाले उन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दे सकती है। दरअसल, ये कर्मचारी साल 2014 से इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मामले में फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) द्वारा रसोइयों के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। जिसके बाद दिल्ली सरकार सीएटी के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चली गई थी।

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पिछले साल जनवरी में हाईकोर्ट ने रसोइयों के पक्ष में फैसला था। लेकिन इसके बाद भी मामला मुकदमे के चलते लंबित रहा। ऐसे में दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के आदेश के लागू नहीं कर पाई थी। बाद में रसोइयों को अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में राज्यपाल को जनवरी 2024 में उपराज्यपाल को मंजूरी देनी पड़ी।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने सीएटी के 19/02/2016 के फैसले के खिलाफ, विभाग की अपील को खारिज करते हुए 16/01/2023 को फैसला सुनाया था। वहीं 16/01/2023 के फैसले का अनुपालन न करने पर कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर की थी। दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने विभाग को 07/05/2014 से प्रभावी, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स का ई लेवल 2 (19900-63200 रुपये) वेतनमान देने का निर्देश दिया गया था।

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