मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में घर बनाने के दौरान नक्शा पास करवाने के प्रक्रिया आसान कर दी है। नए आदेश के मुताबिक अब 1000 वर्ग फीट मकान के लिए परमिशन लेने की जरुरत नहीं होगी। डॉ. मोहन यादव सरकार के इस निर्णय के बाद एमपी के भोपाल जैसे बड़े शहरों में भवन निर्माण की अनुमित देने वाले कार्यालय पर काम का दबाब काफी कम हो जाएगा।

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सरकार के नए आदेश की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब प्रदेश में 1000 वर्ग फीट मकान के लिए परमिशन लेने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा, "एमपी सरकार के नए निर्णय के मुताबिक 2000 वर्ग फीट के प्लाट मालिक अगर नगर निगम, नगर पालिका में आकर शुल्क जमा कर देगा और निर्धारित मापदंड के हिसाब से बनाएगा तो उसे भवन निर्माण की परमिशन नहीं लेनी होगी।"

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बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन सीएम शिवराज सिहं चौहान ने कई अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी क्रम में सरकार ने भवन निर्माण की शुरुआत से पहले आवश्यकत तौर पर नक्शा पास कराने में देरी की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया। जिसके तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बजाय नया कानून लाकर कार्रवाई की जाएगी।

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अवैध कालोनियां काटने वालों पर होगी सख्ती
एमपी सरकार के नए निर्णय से लोगों को नक्शा पास कराने की भाग-दौड़ से छुटकारा मिला है। एमपी की मोहन सरकार नियमों में बदलाव के साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार मामले में रासुका (NSA) के तहत कार्रवाई करेगी।