Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: अगर आपकी बेटी है और आप उसकी पढ़ाई की टेंशन या फिर शादी की टेंशन ले रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको एक ऐसी स्कीम बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपनी बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के पैसे की टेंशन को दूर कर पाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्‍यमंत्री कन्‍या सुमंगला योजना की जो योजना उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई रही है।

Advertisement

इस योजना का ये है उद्देश्य

Advertisement

सरकार ने यह योजना बेटियों को शिक्षित करने के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की है। इसमें सरकार बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक का पूरा खर्च उठाती है।

ये कर सकते हैं अप्लाई

इस योजना में अप्लाई करने के लिए परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख तक होनी चाहिए। इसके साथ ही परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्‍थायी निवास पत्र हो। एक परिवार से ज्यादा से ज्यादा दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

Advertisement

अगर किसी महिला को जुड़वां बच्चियां होती हैं और इसके बाद तीसरी संतान भी बेटी होती है तो तीसरी बेटी को भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।

अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।

इस योजना से मिलेंगे 25 हजार रुपये

Advertisement

इस योजना की मदद से हर यूपी की बेटी को 25 हजार रुपये मिलेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो बेटी के जन्म पर सबसे पहले 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसक बाद एक साल का टीकाकरण के लिए 2000 रुपये दिए जाते हैं। फिर पहली कक्षा में दाखिले के समय 3000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद जब बेटी छठीं कक्षा में आ जाएगी तो उसे 3000 रुपये दिए जाएंगे।

Advertisement

फिर नौवीं कक्षा में पवेश करने पर आपकी बेटी को 5000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का एग्जाम पास करके या दो साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 7000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह से 25 हजार रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पैसे दिए जाएंगे।

अप्लाई करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

Advertisement

अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इससे पहले यह समझ लीजिए कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

ऐसे करें अप्लाई

इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) के ऑप्‍शन पर क्लिक करें। फिर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसमें आपको स्टेप-बॉय-स्टेप हर डिटेल को फॉर्म में सही से भरना होगा और अंत में अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना होगा। इसके अलावा ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपना एप्लिकेशन ऑफलाइन बीडीओ / एसडीएम / प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में जमा करा करा सकते हैं।