Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार डॉ. बीआर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 496 लाभार्थियों को 3 करोड़ 96 लाख 80 हजार रुपए की सहायता दे चुकी है।

Advertisement

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस योजना का मकसद राज्य के गरीब परिवारों को उनके मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत आमजन सरकार द्वारा मकान की मरम्मत के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अपनी पात्रता को ऑनलाइन चेक कर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा सरल पोर्टल के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Advertisement

उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि लाभार्थी को एकमुश्त दी जाती है। इसे लाभार्थी के पंजीकृत और आधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

Advertisement

इसके साथ ही बीपीएल परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है। उसका नाम बीपीएल सूची में भी होना जरूरी है। इस योजना में आवेदन करने के लिए haryanascbc.in वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।

योजना में आवेदन करने के लिए फॉर्म को गांव के सरपंच या शहर में नगर पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है। आवेदक अपनी फैमिली आईडी राशन कार्ड, बैंक खाता कॉपी, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मकान की रजिस्ट्री, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक के मकान के सामने खड़े होकर फोटो तथा बिजली का बिल पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स, इनमें से कोई एक दस्तावेज और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आदि दस्तावेज आवेदन के साथ जरूर लगाए। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

Advertisement

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आवेदक का नाम बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक ना हो। आवेदक जिस घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता लेना चाहता है। वह मकान 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से आवेदक के नाम होना चाहिए और मरम्मत के लायक होना चाहिए। आवेदक के द्वारा पहले उसे मकान की मरम्मत के लिए किसी भी विभाग से अनुदान या पैसा ना लिया गया हो।

Advertisement