Haryana News: हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है।
यह लाभ अभी तक केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का फैसला किया था।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपए किया था।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग से मकान के लिए अनुदान लिया हुआ हो या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो। मकान मरम्मत के योग्य हो। तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने आगे बताया कि आवेदन करता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार में होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।
प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
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