Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति कनेक्शन तथा सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति की समय-सीमा 12 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है।
Advertisement
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह समय-सीमा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत निर्धारित की गई है।
Advertisement
उन्होंने बताया कि नए पेयजल आपूर्ति कनेक्शन तथा सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित उपमंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी तथा सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावा, सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान
- चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग