दिल्ली में न्यायालयों में सरकारी वकील की फीस भरने के भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार जल्द ही अदालत परिसरों में सिंगल ऑनलाइन विंडो सिस्टम स्थापित करने जा रही है, जिसके जरिए पैरवी करने वाले वकीलों की फीस का भुगतान किया जा सकेगा। इस संबंध में कोर्ट से अनुमति मिल के बाद जल्द ही सरकार इसकी शुरुआत करेगी।

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वकीलों की फीस के भुगतान के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने की सूचना दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दे दी थी। जिस पर 9 फरवरी को सुनवाई हुई। अदालत में दिल्ली सरकारी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने कहा कि ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम दो हफ्ते में स्थापित कर ली जाएगी।

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बता दें कि सरकारी वकीलों की फीस की समीक्षा और पेशी की संख्या की सीमा तय करने का मामला दिल्ली सरकार के विधि मंत्री के पास लंबित है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो सरकारी वकीलों की फीस की समीक्षा और पेशी की संख्या की सीमा तय करने के मामले पर जल्द फैसला करे।

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बता दें कि नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम जल्द स्थापित करे ताकि वकीलों को अपनी फीस के लिए भटकना नहीं पड़े। दरअसल, वकील पीयूष गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। ये याचिका जनवरी 2021 में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि फीस का भुगतान नहीं होने से वकील आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।

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याचिका में दिल्ली सरकार पर इसके लिए भारी जुर्माना लगाने की मांग की गई है। वहीं दिल्ली सरकार के वकील संतोष त्रिपाठी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही सरकार न्यायालय परिसर में सरकारी वकीलों की फीस भुगतान के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर देगी।