दिल्ली सरकार की वाहन नीति के तहत अगर आपके पास 10 साल पुराना डीजल या 15 साल पुराना पेट्रोल चार पहिया वाहन है तो लाभ हो सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तावित स्क्रैप निति के प्रावधान के तहत पुरानी कार को स्कैप कराने के बाद दिल्ली में नई कार खरीदने वाले लोगों के लिए 50 हजार की छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता के विचार और सुझाव लिए जाएंगे।

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दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभाग ने वाहनों को स्क्रैप करने पर नीति तैयार की है। यह सब्सिडी आपको नए वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट के रूप में दी जाएगी। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन मालिकों को अपनी पुरानी कार या वाहन को स्क्रैप करने पर "सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट" मिलेगा, जिसके आधार पर नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 हजार रुपये की छूट देने का प्रावधान किया गया है।

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दरअसल, कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने वाहनों की स्क्रैपिंग पर एक पॉलिसी तैयार की है। इसमें कॉमर्शियल और प्राइवेट वाहनों पर छूट के लिए अलग-अलग स्लैब हैं। दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है।

क्या है छूट लेने का प्रोसेस?
सरकार के इस प्रस्ताव का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करके पर्यावरण से जुड़े खतरों को कम करना है। हालांकि नई नीति अभी प्रस्तावित है, इसको लेकर अभी जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। इस नीति का लाभ लेने की पहली शर्त दिल्ली के 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना होगा। जिसके बाद इसका प्रमाण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वाहन डीलर के बाद नए वाहन खरीदते वक्त यही प्रमाण पत्र देना। जिसके बाद नए वाहन पर 50 हजार के टैक्ट की छूट का लाभ मिल सकेगा।