दिल्ली सरकार के एक बयान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 23 दुकानों को 24 घंटे खोलने का प्रस्ताव है। मंजूरी के लिए इसे उप राज्यपाल को भेजा गया है। एलजी कार्यालय से मंजूर होने के बाद इन दुकानों में दिन- रात खोलने की सुविधा उपलब्ध होने से युवाओं को रोजगार का साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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केजरीवाल सरकार ने जिन 23 दुकानों को 24 घंटे खोले जाने का प्रस्ताव पारित किया है उनके मालिकों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम, 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार भी उन पर कड़ी निगरानी रखेगी।

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इन दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में दुकानें खोलने या बंद करने का समय अलग हो सकता है और दुकान मालिकों को उनका पालन करना होगा।

दिल्ली सरकार के एक बयान के मुताबिक नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर बयान में कहा कि जिन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव एलजी के पास भेजा गया है वे सभी वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार या व्यावसायिक श्रेणियों से संबंधित हैं।

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दिल्ली सरकार ने सोमवार को इसको लेकर एक बयान जारी किया। जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास भेजा गया है।

699 दुकानों को पहले से मिल चुकी है अनुमति
दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 699 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दिन के 24 घंटे खोले जाने के अनुमति दी थी। सरकार के एक बयान में कहा, "...यह पहल दिल्ली के भीतर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।"

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