नई दिल्ली: आज के समय में हर कोई खुद का घर लेना चाहता है पर महंगाई के इस दौर में घर लेना या खुद का आशियाना लेना आसान नहीं है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सस्ते में अपने घर लेने के सपने को पूरा कर सकते है।
जी हां सस्ते में फ्लैट या घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक अगर आप भी अपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको फ्लैट खरीदने के लिए चुकाए जाने वाले भारी-भरकम स्टांप ड्यूटी से राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र में घर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है।
जानकारी दें कि महाराष्ट्र में रीयल एस्टेट सेक्टर में उछाल देखते हुए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने फैसला लिया है कि उनके मेंबर डेवलपर्स 31 दिसंबर तक जीरो स्टांप ड्यूटी ऑफर करेंगे। मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार ने 26 अगस्त को स्टांप ड्यूटी 3 और 2 प्रतिशत घटाने का फैसला लिया था ताकि लॉकडाउन की मार झेलते डेवलपर का कारोबार पटरी पर लौटे। एनएआरईडीसीओ के 1000 मेंबर राज्य की 3 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का भार 31 दिसंबर तक घर खरीदार पर नहीं डालेंगे। बता दें कि यह ऑफर इसलिए है ताकि दिवाली के टाइम पर जो घर खरीदार की सेल का momentum बना हुआ है वो त्योहार के बाद भी न टूटे।
जीरो स्टांप ड्यूटी की वजह से अगस्त और अक्तूबर के बीच घरों की सेल में 300 प्रतिशत इजाफा हुआ है। जीरो स्टांप ड्यूटी से घर खरीदार को तो फायदा मिल ही रहा है, डेवलपर्स को भी फायदा मिल रहा है। घरों की बिक्री में इजाफा का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इससे अच्छे संकेत मिलेंगे। रीयल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि सरकार अगर ऐसे ही इस सेक्टर की मदद करे तो तस्वीर ही बदल जाएगी।
अगर आप महाराष्ट्र में कहीं घर, फ्लैट, प्लॉट या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक शानदार मौका है। क्योंकि अब से ज्यादा सस्ती प्रॉपर्टी आपको शायद फिर कभी न मिले। नारेडको में शामिल डेवलपर्स के मुंबई, पुणे, नासिक समेत महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में प्रोजक्ट्स चल रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये फायदा केवल महाराष्ट्र के लोगों को ही मिलेगा। मालूम हो कि अगस्त के आखिर में महाराष्ट्र सरकार ने स्टांप ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया था। महाराष्ट्र सरकार ने स्टांप शुल्क में 3 प्रतिशत की कटौती की थी। यह कटौती 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। अगले साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच यह छूट 2 प्रतिशत रहेगी।
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